भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख पर यौन उत्पीड़न के आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आरोप गंभीर

Breaking News

नई दिल्ली

पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा, महिला पहलवानों में से कुछ को धमकी दी जा रही है। कुश्ती महासंघ के अधिकारी उनके घर तक पहुंचे हैं। अगर इन्हें कुछ होता है, तो पुलिस व सरकार जिम्मेदार होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्लूएफआई) के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली सात महिला पहलवानों की शिकायत पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि ये गंभीर आरोप हैं।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने मंगलवार को इससे जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 यानी पुलिस अफसरों की संज्ञेय मामलों की जांच करने की शक्ति के तहत पुलिस से संपर्क करने का उपाय उपलब्ध है। पीठ ने पूछा, आरोप क्या हैं?

पीडि़तों की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने तर्क दिया, ऐसी शिकायतों में प्राथमिकी दर्ज नहीं करने पर पुलिसकर्मियों पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है। शीर्ष कोर्ट ने सहमति जताई। अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। याचिका में दिल्ली पुलिस को बृजभूषण के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश देने की मांग की है।

सीलबंद लिफाफे में रखें शिकायत
पीठ ने पहलवानों की याचिका में लगाए आरोपों की प्रकृति को देखते हुए याचिकाकर्ताओं के नामों में संशोधन करने का भी निर्देश दिया। कहा, याचिका के साथ संलग्न शिकायतों को सीलबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए।

आरोप-दी जा रहीं धमकियां
पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा, महिला पहलवानों में से कुछ को धमकी दी जा रही है। कुश्ती महासंघ के अधिकारी उनके घर तक पहुंचे हैं। अगर इन्हें कुछ होता है, तो पुलिस व सरकार जिम्मेदार होगी।