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लोकतंत्र का प्रहरी है मीडिया, हाईकोर्ट की टिप्पणियों पर रिपोर्टिंग से नहीं रोक सकते- EC से सुप्रीम कोर्ट

निर्वाचन आयोग ने मद्रास हाईकोर्ट की उस टिप्पणी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जिसमें कहा गया है कि देश में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के लिए आयोग जिम्मेदार है.

नई दिल्ली.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मद्रास हाईकोर्ट (Madras High court) की टिप्पणियों के खिलाफ निर्वाचन आयोग (Election Commission) की याचिका पर कहा है कि कोविड-19 के वक्त में जमीनी हालातों से जज खुद भी बहुत परेशान हैं. शीर्ष अदालत ने कहा कि हम हाईकोर्ट्स को निरुत्साहित नहीं करना चाहते क्योंकि वे लोकतंत्र के महत्त्वपूर्ण स्तंभ हैं. निर्वाचन आयोग ने अदालत से कहा कि हमारे खिलाफ हत्या के आरोपों वाली मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी को लेकर मीडिया में लगातार चर्चा हो रही है. इस पर कहा – ‘मीडिया लोकतंत्र में एक शक्तिशाली प्रहरी है, हाईकोर्ट्स में चर्चाओं पर रिपोर्टिंग करने से उसे नहीं रोका जा सकता है.’

हम हाईकोर्ट्स का मनोबल नहीं गिराना चाहते- SC

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जब सुनवाई के दौरान जजों द्वारा कुछ कहा जाता है तो वह बड़े जनहित में होता है. कोर्ट ने कहा कि ‘वे भी मनुष्य हैं और तनावग्रस्त हैं. हम अपने हाईकोर्ट्स का मनोबल नहीं गिराना चाहते, वे हमारे लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं.’ सुप्रीम कोर्ट ने EC से कहा कि इसे अच्छी भावना से लें, आपने अच्छा काम किया है.

निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कोविड-19 प्रबंधन हमारी समस्या नहीं है लेकिन तमिलनाडु में चुनावों के 20 दिन बाद, हाईकोर्ट कह रहा है कि हम पर हत्या का आरोप लगना चाहिए. निर्वाचन आयोग ने मद्रास हाईकोर्ट द्वारा उसके खिलाफ की गई आलोचनात्मक टिप्पणी के विरूद्ध जो याचिका दायर की है उसपर जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एम आर शाह की पीठ ने सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपील में निर्वाचन आयोग ने कहा कि हाईकोर्ट की टिप्पणी ‘अनावश्यक, असंतोषजनक एवं अपमानजनक थी.’
मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा था?

मद्रास हाईकोर्ट ने 26 अप्रैल को निर्वाचन आयोग की तीखी आलोचना करते हुए उसे देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के लिए ‘अकेले’ जिम्मेदार करार दिया था और कहा था कि वह ‘सबसे गैर जिम्मेदार संस्था’ है. अदालत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या के आरोपों में भी मामला दर्ज किया जा सकता है.

इसने कहा कि निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को रैलियां और सभाएं करने की अनुमति देकर महामारी को फैलने के मौका दिया. चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी तथा जस्टिस सेंथिलकुमार राममूर्ति की पीठ ने छह अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव में करूर से अन्नाद्रमुक उम्मीदवार एवं राज्य के परिवहन मंत्री एम आर विजयभास्कर की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की थी.

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