उत्तराखंड

नाबालिग लड़के से शादी के बाद युवती को हाईकोर्ट जाना पड़ा भारी… लग सकता है लड़की पर पॉक्सो एक्ट

उत्तराखंड में 20 साल की युवती ने नाबालिग से भागकर की थी शादी. निचली अदालत ने नाबालिग पति को बाल सुधार गृह भेज दिया था. युवती ने परिजनों के डर से उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था. लेकिन याचिका दायर करना युवती को अब भारी पड़ सकता है.

ऋषिकेश 

उत्तराखंड हाईकोर्ट में 20 वर्षीय युवती ने अपने परिवार से जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है. युवती ने अदालत से निवेदन किया कि उसे नारी निकेतन में भेजा जाए, क्योंकि घर पर उसकी जान को खतरा है. अपनी याचिका में युवती ने हाईकोर्ट को बताया कि उसने घरवालों की मर्जी के खिलाफ जाकर एक नाबालिग लड़के से शादी की है. घरवालों की शिकायत पर पुलिस ने दोनों को तमिलनाडु से बरामद किया था. जिस लड़के के साथ उसने विवाह किया है वो अभी नाबालिग है इसलिए निचली अदालत ने उसे उसे बाल सुधार गृह भेज दिया है.

युवती का आरोप है की घर लौटने पर उसके पिता और भाई ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी. युवती ने अदालत को बताया कि वह घर नहीं लौटना चाहती क्योंकि वहां उसकी सुरक्षा खतरे में है. याचिका में यह भी कहा है कि जब तक उसका पति बालिग नहीं हो जाता तब तक उसे नारी निकेतन में रहने की अनुमति दी जाए, मामले की सुनवाई उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने की. खंडपीठ ने आदेश दिया कि युवती को नारी निकेतन भेजने की व्यवस्था की जाए. कोर्ट ने इसे मानवीय आधार पर उठाया गया कदम बताया. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि लड़की के ऊपर भी पॉक्सो लग सकता है और वो जेल जा सकती है. क्योंकि उसने नाबालिग के साथ अवैध संबंध बनाकर शादी की है.

क्या शादी मानी जाएगी वैध?
भारतीय कानून के अनुसार, शादी तभी वैध मानी जाती है जब लड़के की उम्र कम से कम 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष हो. कानूनी विशेषज्ञ अरुण भदौरिया ने बताया कि यह शादी कानूनन अमान्य है क्योंकि लड़के की उम्र शादी के समय 18 वर्ष से कम थी. विशेषज्ञ के अनुसार, यदि लड़का 21 वर्ष की आयु के बाद युवती से दोबारा शादी करता है, तो ही यह विवाह कानूनी मान्यता प्राप्त कर सकता है. अभी की स्थिति में, लड़के को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है, जबकि युवती को नारी निकेतन में रखा जाएगा.

 

 

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