सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर ज्यूडिशियल विस्टा के निर्माण की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने बताया व्यावहारिक, केंद्र से मांगा जवाब

सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट के आसपास ज्यूडिशियल विस्टा (Judicial Vista) के निर्माण की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने इसे व्यवहारिक और तर्क सम्मत बताया है.
ज्यूडिशियल विस्टा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से अपना पक्ष रखने के लिए कहा है
दिल्ली:
सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट के आसपास ज्यूडिशियल विस्टा (Judicial Vista) के निर्माण की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने इसे व्यावहारिक और तर्क सम्मत बताया है. अदालत ने केंद्र सरकार से कहा है कि सरकार इस मामले पर बताए कि उसका रुख क्या है. कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सरकार के पक्ष को एक- दो दिनों में रखने का आदेश दिया है.
सुनवाई के दौरान जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस जे के माहेश्वरी की पीठ ने भी ज्यूडिशियल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर सहमति जताते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि सेंट्रल विस्टा की तरह ही ज्यूडिशियल विस्टा का भी निर्माण हो. उन्होंने कहा कि चीजें सुनियोजित होनी चाहिए. बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सचिव अर्धेंदु मौली प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट परिसर के आस पास ज्यूडिशियल विस्टा के निर्माण की मांग की है.
याचिका में इस मुख्य मांग के साथ देश भर में न्यायिक बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सरकार द्वारा विशेष रूप से एक स्वतंत्र केंद्रीय प्राधिकरण की स्थापना किए जाने का भी जिक्र किया गया है. पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.