जेल जाने के बाद भी CM पद क्यों नहीं छोड़ा? अरविंद केजरीवाल ने खुद बताई वजह, कहा- मुझे इस्तीफा देने के लिए…

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गय था. प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है.
नई दिल्ली.
दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी. इस दौरान ED और अरविंद केजरीवाल की ओर से दलीलें दी गई थीं. आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने सीएम केजरीवाल को 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दे दी. उन्हें 2 जून 2024 को समर्पण करना होगा. शीर्ष अदालत ने अंतरिम जमानत देने के साथ ही अरविंद केजरीवाल पर कुछ शर्तें भी लगा दी हैं, जिनका उन्हें पालन करना होगा. जमानत पर तिहाड़ जेल से छूटने के बाद अरविंद केजरीवाल लगातार विभिन्न कार्यक्रमों में लगातार शिरकत कर रहे हैं. शनिवार को उन्होंने सबसे पहले कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में जाकर पूजा-अर्चना की. इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं और समर्थकों को संबोधित किया. अरविंद केजरीवाल ने साथ ही यह भी बताया कि गिरफ्तारी के बाद भी उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया.
अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के समर्थकों, नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि आखिरकार ईडी की गिरफ्तारी के बाद भी उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया. उन्होंने कहा, ‘मैंने मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा क्योंकि फर्जी मामले के आधार पर मुझे इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने की साजिश रची गई थी.’ बता दें कि जेल से छूटने के बाद अरविंद केजरीवाल ने पहली बार इस्तीफा न देने की वजहों का खुलासा किया. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी के टॉप के 4 नेताओं को जेल में डाल दिया गया. किसी भी राजनीतिक दल के चार शीर्ष नेताओं को जेल में डालने से पार्टी खत्म हो जाती, लेकिन आम आदमी पार्टी राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक सोच है.
‘मेरे लिए सीएम पद मायने नहीं रखता’
अरविंद केजरीवाल ने कहा, ‘जब मैं जेल में था तो लोगों ने मुद्दा उठाया कि केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा क्यों नहीं देता? मुझे पद का लालच कभी नहीं रहा. इनकम टैक्स की नौकरी छोड़कर मैंने कई साल झुग्गियों में लोगों के लिए काम किया है. जब मुझे दिल्ली की जनता ने पहली बार सीएम बनाया तो के ऊपर 49 दिन में सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था.’ उन्होंने आगे कहा, ‘मेरे लिए सीएम पद मायने नहीं रखा. आज मैंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया…75 सालों में कितने राज्यों में चुनाव हुए दिल्ली में ऐतिहासिक बहुमत से आम आदमी पार्टी जीती. एक बार 67 सीट और दूसरी बार 62 सीट आम आदमी पार्टी जीती. उन्हें पता है कि अगले 20 साल तक आम आदमी पार्टी को दिल्ली में कोई नहीं हरा सकता.’
अरविंद केजरीवाल पर कई शर्तें
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (आप) को काफी राहत मिली है, जो अपने शीर्ष नेता की अनुपस्थिति में चुनाव प्रचार अभियान को रफ्तार देने के लिए संघर्ष करती नजर आ रही थी. हालांकि, कोर्ट ने उनके मुख्यमंत्री कार्यालय या फिर दिल्ली सचिवालय जाने पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर अन्य शर्तें भी लगाई हैं, जिनका पालन उन्हें करना होगा. प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने लंबी पूछताछ के बाद सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. अरविंद केजरीवाल तब से ही न्यायिक हिरासत में जेल में बंद थे. अब उन्हें अंतरिम जमानत मिली है. उनसे पहले इसी मामले में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है.