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‘पुलिस अधिकारी को जमानत देने से पहले सख्त नजरिया जरूरी’; हिरासत में मौत पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में मौत के मामले में अहम टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा, पुलिस अधिकारी की जमानत पर फैसला करने के लिए सख्त रुख अपनाने की जरूरत है।

नई दिल्ली

पुलिस अधिकारी की जमानत के मामले में सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने अहम टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने कहा, हिरासत में मौत के मामले में आरोपी पुलिस अधिकारी को जमानत पर रिहा करने से पहले अदालत को सख्त दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारी एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में अधिक प्रभाव डाल सकता है। इस टिप्पणी के साथ उच्चतम न्यायालय ने एक पुलिस कॉन्सटेबल को दी गई जमानत को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा, सामान्य परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट ने किसी आरोपी को जमानत देने के आदेश को पलटने के लिए संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं किया होगा।

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