मोरबी हादसा:राज्य के सभी पुलों का सर्वे कराने का आदेश, कहा-बढ़ाया जाए पीड़ित परिवारों का मुआवजा:गुजरात हाईकोर्ट

High Court Direction On Compensation: कोर्ट ने कहा कि हादसे में जान गंवाने वालों और घायलों के परिजनों को दिया गया मुआवजा कम है।
अहमदाबाद
गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह राज्य के सभी पुलों का सर्वेक्षण (Survey) कराए। हाईकोर्ट ने अपने निर्देश में कहा है कि सरकार इसकी अच्छी तरह जांच कर लें कि सभी पुल सही स्थिति में हैं कि नहीं, अगर नहीं हैं तो उनकी मरम्मत (Repair) कराए। कोर्ट ने सभी पुलों की सूची भी मांगी है, और यह बताने को भी कहा है कि उनमें से कितने समान स्थिति में हैं। निर्देश में कहा गया है कि रिपोर्ट प्रमाणित होनी चाहिए और इसे कोर्ट के सामने रखी जाए। अपने आदेश में पीड़ित परिवारों की मुआवजा राशि भी बढ़ाने के लिए कोर्ट ने कहा है।
सरकार की ढिलाई पर कोर्ट ने लगाई फटकार
गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने मुआवजा देने के मामले में राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने पाया कि हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को दिया गया मुआवजा कम है। कहा कि मुआवजा वास्तविक रूप में होना चाहिए। उचित मुआवजे का भुगतान करना समय की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि गंभीर रूप से घायलों को दिया जाने वाला मुआवजा भी कम है। कोर्ट ने राज्य से इस मामले में एक विस्तृत हलफनामा दायर करने और मुआवजे के लिए एक नीति बनाने को कहा।