दिल्ली

Article 370: ‘लोगों के विचार इस पर अलग हो सकते हैं’, अनुच्छेद 370 पर फैसला देने वाले जज का बयान

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अनुच्छेद 370 का प्रावधान अस्थायी था और इसे हटाया जाना वैध है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कई राजनेताओं ने नाराजगी जाहिर की थी।

नई दिल्ली

जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर फैसला देने वाली संविधान पीठ में शामिल रहे जस्टिस (रिटायर्ड) एसके कौल ने अपने एक बयान में कहा है कि वह संविधान पीठ में शामिल पांच जजों का फैसला था और लोग का मत उससे अलग हो सकता है। जस्टिस कौल ने कहा कि ‘मेरा मानना है कि अगर पांच जजों ने एकमत होकर फैसला लिया है तो यह इन पांच जजों का फैसला है जो कानून के मुताबिक लिया गया है।’

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अनुच्छेद 370 को माना था अस्थायी प्रावधान
बता दें कि इस महीने सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के सरकार के फैसले को बरकरार रखा था और संवैधानिक तौर पर इसे सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अनुच्छेद 370 का प्रावधान अस्थायी था और इसे हटाया जाना वैध है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कई राजनेताओं ने नाराजगी जाहिर की थी। अब इस फैसले पर जस्टिस एसके कौल ने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए इस फैसले पर प्रतिक्रिया दी। जस्टिस कौल बीती 25 दिसंबर को रिटायर हो चुके हैं।

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