राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा की नियुक्ति को चुनौती, कलकत्ता हाईकोर्ट में PIL दायर

पश्चिम बंगाल चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा की नियुक्ति को चुनौती देते हुए सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई। इस मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई होने की संभावना है, राजीव सिन्हा को 7 जून को एसईसी के रूप में नियुक्त किया गया था और 8 जून को 8 जुलाई को पंचायत चुनाव की घोषणा की गई थी, जिसे विपक्षी दलों ने जल्दबाजी वाला कदम बताया था।
सिन्हा के ज्वाइनिंग लेटर को स्वीकार नहीं किया गया
गौरतलब है कि सिन्हा की नियुक्ति को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी थी। हालांकि, हाई कोर्ट की टिप्पणियों के बाद राज्यपाल ने सिन्हा के ज्वाइनिंग लेटर को स्वीकार नहीं करने का फैसला किया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा के ज्वाइनिंग लेटर को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक, पंचायत चुनाव मुद्दे से जुड़े संवेदनशील मामले पर राज्यपाल द्वारा बुलाई गई चर्चा में सिन्हा के शामिल नहीं होने के बाद यह बात सामने आई है।
कोर्ट ने राज्य चुनाव आयुक्त को लगाई फटकार
यह घटनाक्रम तब हुआ जब कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य चुनाव आयुक्त को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि अगर उन्हें पंचायत चुनावों के लिए राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश लेने में कठिनाई होती है तो उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पहले पंचायत चुनावों के लिए राज्य के सभी जिलों में केंद्रीय बलों की मांग और तैनाती का आदेश दिया था।