गुजरात

मोरबी पुल हादसा : SC का फिलहाल दखल से इनकार, कहा- गुजरात HC करता रहेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में गुजरात मोरबी पुल हादसे की जांच को लेकर सोमवार को सुनवाई हुई. हादसे में 130 से अधिक लोगों की मौत हुई थी. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मोरबी पुल हादसे की स्वतंत्र जांच के मामले की गुजरात हाईकोर्ट सुनवाई करता रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है.

नई दिल्ली: 

सुप्रीम कोर्ट में गुजरात मोरबी पुल हादसे की जांच को लेकर सोमवार को सुनवाई हुई. हादसे में 130 से अधिक लोगों की मौत हुई थी. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मोरबी पुल हादसे की स्वतंत्र जांच के मामले की गुजरात हाईकोर्ट सुनवाई करता रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच, राहत, पुनर्वास और मुआवजे पर करे निगरानी हो साथ ही समयबद्ध तरीके से सुनवाई हो. SC  ने न्यायिक/सीबीआई जांच का आदेश देने से इंकार किया है. SC ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट पहले से ही जांच की निगरानी कर रहा है. हाईकोर्ट याचिकाकर्ताओं के मुद्दों को भी देखे और याचिकाकर्ता भी हाईकोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं.

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ न कहा कि यह बहुत बड़ी त्रासदी है. इसके लिए साप्ताहिक निगरानी की आवश्यकता होगी.  जांच, मुआवजे, नगर पालिका की भूमिका और स्वतंत्र जांच की आवश्यकता के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं. हाईकोर्ट ने 3 आदेश पारित किए हैं और यह ऐसा मामला है जिसमें साप्ताहिक या पाक्षिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है. हम उन मुद्दों को चिन्हित कर सकते हैं जिन पर हाईकोर्ट को भी विचार करना चाहिए और उन पर ध्यान देना चाहिए.

SG तुषार मेहता ने कहा कि HC ने इस मुद्दे को सीज कर दिया है. हाईकोर्ट को उचित फैसला लेने दें. मुस्लिम शख्स ने हिंदू लड़की को बचाया? याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए इन मुद्दों पर गौर करने की जरूरत नहीं है.

डोनेट करें - जब जनता ऐसी पत्रकारिता का हर मोड़ पर साथ दे. फ़ेक न्यूज़ और ग़लत जानकारियों के खिलाफ़ इस लड़ाई में हमारी मदद करें. नीचे दिए गए बटन पर क्लिक कर क्राइम कैप न्यूज़ को डोनेट करें.
 
Show More

Related Articles

Back to top button