गैर-मुस्लिमों को मिलेगी भारत की नागरिकता, सरकार ने मंगाए आवेदन

कोरोना संकट के बीच अब केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है
नई दिल्ली।
कोरोना संकट के बीच अब केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जी हां केंद्र सरकार ने शरणार्थियों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले उन गैर-मुस्लिमों शरणार्थियों से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन आमंत्रित किए, जो गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा तथा पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हैं। नागरिकता कानून-1955 और उसके तहत 2009 में बनाए गए नियमों के अंतरगत गृह मंत्रालय ने इस निर्देश के तत्काल क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी की।
सरकार की ओर से इसके लिए शर्णार्थियों के आवेदन मंगवाए गए हैं। ये शरणार्थी गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हैं। इनका धर्म हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध इत्यादि है।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 2019 में अमल में आए नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के तहत अभी नियम-कायदे तय नहीं किए हैं। गौरतलब है कि इस कानून का पूरे देश में बेजोड़ विरोध हुआ था। राजधानी दिल्ली नागरिकता संशोधन कानून के फैसले के चलते ही सुलग उठी थी। दंगे हुए थे और देश में एक भय का माहौल था। इतिहास में पहली बार देश केें सबसे बड़े शिक्षा संस्थान के रुप में जाने वाले जेएनयू में पुलिस ने घूसकर छात्रों पर लाठी चार्ज किया था। शाहीन बाग में लगातार 100 दिनों से ज्यादा महिलाएं एकत्रित होकर इस कानून का विरोध किया था। खास बात ये है कि इतना सब होने के बाद भी सरकार अपने इस फैसले से टस से मस नहीं हुई थी।




