‘आपने गलत किया है…’ लेडी पुलिस ऑफिसर पर क्यों भड़के सुप्रीम कोर्ट के जज, ठोक दिया जुर्माना, जानें पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई करते हुए जज विक्रम नाथ और जज प्रशांत कुमार मिश्रा एक महिला पुलिस अधिकारी और उसके पिता पर भड़क गए. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजस्थान की एक महिला पुलिस अधिकारी के पिता पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. क्योंकि कोर्ट ने पाया कि उन्होंने अधिकारी के अलग हुए पति के खिलाफ दो बार मामला दर्ज करने के लिए राज्य मशीनरी का दुरुपयोग किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजस्थान की एक महिला पुलिस अधिकारी के पिता पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.
नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले से जाना जाता है. देश की सर्वोच्च न्यायालय लगातार सुर्खियों में बनी रहती है. हाल ही सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा मामला आया जिसे पढ़कर आप भी दंग रह जाएंगे. दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक महिला पुलिस अधिकारी का केस आया. मामले की सच्चाई जानने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज भी महिला पुलिस अधिकारी और उनके पिता पर भड़क गए.
बार बेंच की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजस्थान की एक महिला पुलिस अधिकारी के पिता पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. क्योंकि कोर्ट ने पाया कि उन्होंने अधिकारी के अलग हुए पति के खिलाफ दो बार वैवाहिक क्रूरता का मामला दर्ज करने के लिए राज्य मशीनरी का दुरुपयोग किया था. मामला राजस्थान का है.
‘कार्यवाही कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं’
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ कर रही थी. पीठ ने मामले में कई आपराधिक शिकायतों को आगे बढ़ने की अनुमति देने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय और राज्य पुलिस की भी आलोचना की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ‘की गई कार्यवाही कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है. महिला पुलिस अधिकारी एक के बाद एक शिकायतें दर्ज करके अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग कर रहे थे.’
सुप्रीम कोर्ट ने नींदा की
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि ‘हम गुप्त उद्देश्यों के लिए और दूसरे पक्ष को परेशान करने के लिए राज्य मशीनरी के दुरुपयोग की इस प्रथा की निंदा करते हैं.’ मालूम हो कि अदालत भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए (एक विवाहित महिला के प्रति क्रूरता) के तहत एक व्यक्ति के खिलाफ राजस्थान पुलिस द्वारा दर्ज मामले को रद्द करने से राजस्थान उच्च न्यायालय के इनकार को चुनौती देने वाली एक अपील पर सुनवाई कर रही थी.
क्या है पूरा मामला?
आरोपी व्यक्ति ने दावा किया कि उसके खिलाफ दो जिलों, उदयपुर (राजस्थान) और हिसार (हरियाणा) में एक ही आरोप में दो आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे. शिकायतकर्ता एक पुलिस अधिकारी का पिता था जिसने 2015 में आरोपी व्यक्ति (अपीलकर्ता) से शादी की थी. महीनों बाद, अपीलकर्ता के खिलाफ हरियाणा में वैवाहिक क्रूरता का आरोप लगाने वाला एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया. 10 अक्टूबर की शिकायत के बाद 17 अक्टूबर 2015 को मामले में FIR दर्ज की गई थी. इसी तरह के आरोपों का हवाला देते हुए अपीलकर्ता के खिलाफ उदयपुर में भी शिकायत दर्ज की गई. यह शिकायत 15 अक्टूबर 2015 को दर्ज की गई थी और 1 नवंबर 2015 को एफआईआर दर्ज की गई थी.