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बिना मास्कऔर हेलमेट न लगाने वाले पुलिसकर्मियों का किया जाए चालान, कौर्ट की टिप्पणी

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देश आम लोगों के साथ-साथ पुलिसकर्मियों पर भी प्रभावी रूप से लागू होता है। हमारा मानना है कि पुलिसकर्मियों को कानून का पालन करके समाज में मिसाल पेश करनी चाह

नई दिल्ली

दिल्ली में पुलिसकर्मियों द्वारा कोविड-19 प्रोटोकॉल और ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने पर उच्च न्यायालय ने कड़ी नाराजगी जताई है। न्यायालय ने मास्क और हेलमेट नहीं पहनने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

 

c ने कहा है कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देश आम लोगों के साथ-साथ पुलिसकर्मियों पर भी प्रभावी रूप से लागू होता है। हमारा मानना है कि पुलिसकर्मियों को कानून का पालन करके समाज में मिसाल पेश करनी चाहिए।

पुलिसकर्मी कानून से उपर नहीं हैं, उन्हें भी कानून का समान रूप से पालन करना होगा। यह टिप्पणी करते हुए न्यायालय ने पुलिस को कोरोना प्रोटोकॉल की अनदेखी करने, मास्क नहीं पहनने और यातायान नियमों का पालन नहीं करने, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। पीठ ने यह आदेश अधिवक्ता एस. भारद्वाज की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। पिछले साल अगस्त में सदर बाजार इलाके में याचिकाकर्ता का मास्क नहीं पहनने पर चालान कर दिया था।

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