रंजीत मर्डर केस: गुरमीत राम रहीम समेत 5 दोषियों को उम्रकैद, 31 लाख का जुर्माना

नई दिल्ली,
रंजीत सिंह मर्डर केस में सोमवार को सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला आया। इस मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को मुख्य आरोपी बनाया गया था। कोर्ट ने गुरमीत समेत 5 आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही ढोंगी बाबा पर 31 लाख और बाकी आरोपियों पर 50-50 हजार का जुर्माना लगाया है। मामला बहुत संवेदनशील है, जिस वजह से फैसला आने के पहले ही प्रशासन ने पंचकूला जिले में धारा 144 लागू कर दी थी।
दरअसल 10 जुलाई 2002 को डेरा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी। शुरू में हरियाणा पुलिस ने मामले की जांच की, लेकिन बाद में ये केस सीबीआई को ट्रांसफर हो गया। मामले में 12 अगस्त को बहस पूरी हो गई थी। साथ ही अक्टूबर की शुरुआत में कोर्ट ने राम रहीम समेत 5 लोगों को दोषी पाया। इसके बाद सोमवार को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने विस्तार से मामले में फैसला सुनाया। जिसके तहत राम रहीम को उम्र की सजा हुई है।
बलात्कार के मामले में जेल में बंद
आपको बता दें कि दो अनुयायियों से बलात्कार के मामले में राम रहीम 20 साल की सजा काट रहा है। पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने उसके लिए फांसी की सजा मांग ली, लेकिन तब राम रहीम ने नई चाल चली और बीमारी का हवाला देते हुए कोर्ट से दया की गुहार लगाई। राम रहीम का कहना है कि वो ब्लड प्रेशर, आंख और किडनी की समस्या से जूझ रहा है। ऐसे में उसको रिहा कर दिया जाए। इसकी सुनवाई के दौरान वो रोहतक जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ा था।
हिंसा में मारे गए थे बहुत से लोग
2017 में बलात्कार से जुड़े मामले में राम रहीम को सजा सुनाई गई थी। इसके बाद हरियाणा-पंजाब के कई इलाकों में हिंसक प्रदर्शन हुए। जिसमें 36 लोग मारे गए। इस बार वैसी घटना ना हो, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने पंचकूला में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। वहां पर अभी भी धारा 144 लागू है।