आर्यन खान, अरबाज और मुनमुन की जमानत याचिका खारिज, सभी 8 आरोपी पहुंचे जेल

मुंबई, 8 अक्टूबर।
मुंबई में कथित क्रूज शिप ड्रग्स मामले में गिरफ्तार आर्यन खान समेत आठ आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई की एस्प्लेनेड अदालत ने जहाज पर एक पार्टी में छापेमारी के बाद ड्रग्स की जब्ती से संबंधित मामले में आर्यन खान, अरबाज खान और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सभी आठ आरोपियों को सुनवाई से पहले ही जेल भेज दिया गया था। प्राप्त जानकारी के मुताबिक एनसीबी ने पुरुष कैदियों को आर्थर रोड जेल और महिला आरोपियों को बायकुला जेल भेजा है। मजिस्ट्रेट कोर्ट में आर्यन खान की तरफ से वकील सतीश मानशिंदे बहस कर रहे थे। सतीश ने कोर्ट में दलील दी कि आर्यन के खिलाफ एनसीबी ने सिर्फ आरोप लगाए हैं, उनके पास से कुछ मिला नहीं है।
कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद आर्यन खान, मुनमुन और अरबाज मर्चेंट के वकील सेशन कोर्ट में अपील कर सकते हैं। आरोपियों की अंतरिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, इस अदालत के समक्ष आवेदन विचारणीय नहीं है। इसलिए अंतरिम जमानत याचिका खारिज की जा रही है। इस बीच आर्थर जेल के अधीक्षक नितिन वायचल का कहना है कि आर्यन खान और अन्य आरोपियों को आर्थर जेल में 3-5 दिनों के लिए क्वारंटाइन सेल में रखा जाएगा।
मुनमुन धमेचा की जमानत के लिए कोर्ट में पैरवी कर रहे वकील अली काशिफ खान देशमुख ने कहा, एनसीबी के सबमिशन में वह खुद मानते हैं कि मुनमुन के साथ सौम्या और बलदेव थे जिन्होंने उन्हें इन्वाइट किया था। लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है, फिर वे कैसे कहते हैं कि ड्रग्स मेरे पास ही मिला है। मुनमुन के पास से थोड़ी मात्रा में ड्रग्स मिला है.. 5 ग्राम .. इस पर विचार किया जाना चाहिए और यह सेवन के लिए है। वह मुंबई में नहीं रहतीं, उनका किसी से कोई संबंध नहीं है।
उधर, कोर्ट ने नाइजीरियाई ओरापी पेडलर Chinedu Igwe को 11 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अरबाज मर्चेंट के वकील तारक सईद ने कहा कि अरबाज को किसी अन्य सह-आरोपी के साथ जोड़ने के कोई सबूत नहीं हैं। इसलिए यहां कोई कॉन्सपिरेसी नहीं बनती। एनसीबी सीसीटीवी के लिए दिए गए मेरे आवेदन का विरोध क्यों कर रही है? अपने जवाब में उन्होंने कहा है कि यह उनकी जांच पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। यह कैसे संभव है?