तंत्र-मंत्र के नाम पर 100 से ज्यादा महिलाओं से दुष्कर्म के दोषी जलेबी बाबा को अब 9 जनवरी को सुनाई जाएगी सजा

दुष्कर्मी जलेबी बाबा के खिलाफ फतेहाबाद की सेशन कोर्ट में ही नहीं बल्कि टोहाना की कोर्ट में भी एनडीपीएस एक्ट का केस दर्ज है. जब बाबा के आश्रम में उसके कमरे की जांच की गई तो वहां से अफीम बरामद हुई थी.
तंत्र-मंत्र के नाम पर महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वाले जलेबी बाबा उर्फ अमरपुरी को अब 9 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी.
फतेहाबाद.
तंत्र-मंत्र के नाम पर महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वाले जलेबी बाबा उर्फ अमरपुरी को अब 9 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी. शनिवार को सजा का ऐलान होना था, लेकिन मामला दो दिन के लिए टल गया. फास्ट ट्रेक ने उसे 5 जुलाई को दोषी करार देते हुए शनिवार को सजा सुनाने का ऐलान किया था. दोषी अमरपुरी को कोर्ट में पेश किया गया, मगर कोर्ट ने उसकी सजा 9 जनवरी तक टाल दिया. अब इस मामले में 9 जनवरी को उसकी सजा को लेकर दोनों पक्षों की ओर से दलीलें रखी जाएंगी. उसके बाद माननीय कोर्ट सजा का ऐलान करेगा.
दरअसल, जुलाई 2018 में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें जलेबी बाबा उर्फ अमरपुरी एक महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता दिख रहा था. वीडिया वायरल होने के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया था. उसके ठिकाने की तालाशी की दौरान वहां से दर्जनों अश्लील सीढिय़ां और नशीला पदार्थ बरामद हुआ था. पुलिस ने इस मामले में 200 पन्नों को चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 5 जनवरी को अमरपुरी उर्फ जलेबी बाबा को दोषी करार दे दिया और 7 जनवरी को सजा सुनाने की तारीख मुकर्रर की, मगर कोर्ट ने आज सजा का ऐलान 9 जनवरी तक टाल दिया। बतां दे कि अमरपुरी उर्फ जलेबी बाबा हरियाणा के टोहाना में रहता था और यहीं जलेबी की रेहड़ी लगाया करता था. बाद में उसने तंत्र मंत्र का धंधा शुरु कर बाबा बन गया और महिलाओं को अपने जाल में फंसाना शुरु कर दिया.
टोहाना में चल रहा है एनडीपीएस एक्ट का केस
दुष्कर्मी जलेबी बाबा के खिलाफ फतेहाबाद की सेशन कोर्ट में ही नहीं बल्कि टोहाना की कोर्ट में भी एनडीपीएस एक्ट का केस दर्ज है. जब बाबा के आश्रम में उसके कमरे की जांच की गई तो वहां से अफीम बरामद हुई थी. इस मामले में बाबा के खिलाफ टोहाना में एनडीपीएस एक्ट का केस दर्ज हुआ था.