दिल्ली

नाइट कर्फ्यू को सख्ती से लागू करेगी दिल्ली पुलिस, छूट प्राप्त लोग यहां ले सकेंगे मूवमेंट पास

नई दिल्ली।

दिल्ली में एक बार फिर बेकाबू होते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल सरकार ने मंगलवार रात से कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है। 30 अप्रैल तक लगाए गए नाइट कर्फ्यू के तहत रात 10 से लेकर सुबह पांच बजे तक लोगों को घर से निकलने पर मनाही होगी। हालांकि कुछ व्यवसायों से जुड़े लोगों को इसमें छूट दी गई है। डीडीएमए ने दिल्ली में कोविड-19 के हालात की समीक्षा की जिसके बाद यह फैसला लिया है।

नाइट कर्फ्यू को लेकर दिल्ली पुलिस प्रवक्ता चिन्मय बिस्वाल ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का आदेश दिया है। दिल्ली पुलिस इसे सख्ती से लागू करेगी। सभी संबंधितों अधिकारियों को आदेश में दिए गए प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन करना होगा।

उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं के लिए लगे व्यक्तियों के लिए पहले भी मूवमेंट पास जारी किए गए थे। मांग पर नए सिरे से मूवमेंट पास फिर से जारी किए जाएंगे। पास के लिए आवेदन करने के लिए दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं।

 

नाइट कर्फ्यू में इन व्यवसायों से जुड़े लोगों को दी गई छूट

डीडीएमए का रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का आदेश 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। कोविड-19 टीकाकरण के लिए कर्फ्यू की अवधि में यात्रा करने वाले लोगों को एक ई-पास की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी अपने साथ रखनी होगी जो दिल्ली सरकार की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।

मुख्य सचिव और डीडीएमए के कार्यकारी मंडल के अध्यक्ष द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के मामलों में अचानक तेजी आई है और संक्रमण की उच्च दर देखी जा रही है। आदेश के अनुसार, ऐसा महसूस किया गया कि दिल्ली में रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने की जरूरत है और केवल आपातकालीन कदम के तौर पर आवश्यक गतिविधियों और सेवाओं की अनुमति होगी।

गर्भवती महिलाओं, रोगियों, हवाईअड्डे, रेलवे स्टेशनों तथा बस टर्मिनस से आने-जाने वाले लोगों को टिकट दिखाने पर, राजनयिक कार्यालयों के कामकाज से संबंधित अधिकारियों एवं संवैधानिक पद पर आसीन किसी व्यक्ति को वैध परिचय-पत्र दिखाने पर आवाजाही की अनुमति होगी।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, सभी चिकित्सा संस्थानों, पुलिस, जेल, होमगार्ड, दमकल तथा अन्य आपात सेवाओं में शामिल केंद्र एवं दिल्ली सरकार के अधिकारियों को इससे छूट होगी।

जिला प्रशासन के अधिकारियों, वेतन एवं लेखा कार्यालय, विद्युत, जल और स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, आपदा प्रबंधन तथा अन्य इस तरह की आवश्यक सेवाओं के लोगों को वैध पहचान पत्र दिखाने पर रात्रि कर्फ्यू में आने-जाने की अनुमति होगी।

डॉक्टरों, नर्सिंग कर्मियों और अस्पताल से जुड़ी अन्य सेवाओं के कर्मियों, डायग्नोस्टिक केंद्रों, क्लीनिकों, फार्मेसियों, फार्मास्युटिकल कंपनियों तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के लोगों को भी इस आदेश से छूट होगी।

इनके अलावा किराना व्यवसाय, फल और सब्जी विक्रेता, डेयरी तथा दूध के बूथों, पशु चारा आदि व्यवसायों से जुड़े लोगों, बैंक, बीमा दफ्तरों तथा एटीएम, निजी सुरक्षा एजेंसियों, मीडिया, दूरसंचार एवं इंटरनेट सेवाओं आदि क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को ई-पास दिखाने पर रात के समय आने-जाने दिया जाएगा।

दिल्ली में कोरोना की चौथी लहर

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा था कि दिल्ली में कोरोना की स्थिति काबू में है और सरकार का लॉकडाउन लगाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है। हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और भविष्य में जरूरत पड़ती है, तो जनता से बात कर कोई निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली कोरोना की चौथी लहर का सामना कर रही है, लेकिन यह पिछली लहर से कम गंभीर है। इसलिए अभी घबराने की जरूरत नहीं है।

दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, शहर में सोमवार को कोविड-19 के 3,548 मामले सामने आए थे, जबकि 15 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या 11,096 हो गई है।

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