सीबीआई को स्थायी निदेशक कब मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

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नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के लिए स्थायी निदेशक नियुक्त करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। शुक्रवार को जस्टिस एल नागेश्वर राव और एस रविंद्र भाट की बेंच ने एक एनजीओ द्वारा दायर की गई अर्जी पर यह जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया था कि ऋषि कुमार शुक्ला का कार्यकाल 2 फरवरी को ही खत्म हो गया था लेकिन सरकार अब तक सीबीआई का नया निदेशक नहीं नियुक्त कर पाई है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि सरकार ने प्रवीण सिन्हा को कार्यकारी निदेशक बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है।

याचिकाकर्ता एनजीओ की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि स्थायी निदेशक न होने की वजह से सीबीआई का काम प्रभावित हो रहा है और इसलिए याचिका पर अगले हफ्ते ही सुनवाई होनी चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगले हफ्ते यह बेंच उपलब्ध नहीं रहेगी क्योंकि बेंच को मराठा आरक्षण को लेकर सुनवाई करनी है।