दिल्ली

पुलिस थानों में CCTV लगाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र ने दो हफ्ते में समाधान का दिया भरोसा

केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देशभर के पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने से संबंधित सभी मुद्दों को दो सप्ताह के भीतर सुलझा लिया जाएगा। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटारमानी ने जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ को बताया कि वह इस पूरे मामले की समीक्षा कर रहे हैं और कई स्तरों पर काम जारी है।

नई दिल्ली

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के निर्देश पर गृह सचिव भी अदालत में उपस्थित हुए। सुप्रीम कोर्ट ने 6 अप्रैल को आदेश दिया था कि सीसीटीवी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गृह सचिव की मौजूदगी जरूरी है, ताकि अदालत को आवश्यक जानकारी और सहयोग मिल सके। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आश्वस्त किया कि वह एमिकस क्यूरी और संबंधित अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें कर सभी मुद्दों का समाधान सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि दो सप्ताह के भीतर इस दिशा में ठोस प्रगति दिखाई देगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को तय की है।

 

सुप्रीम कोर्ट आज दो अहम मामलों पर सुनवाई कर सकता है। पहला मामला पूर्व नौकरशाहों और वैज्ञानिकों द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है, जिसमें SHANTI Act के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी गई है। दूसरा मामला तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ से संबंधित है।

 

 

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