दिल्ली
सफर के दौरान रेलवे स्टेशन पर आप भी ये गलती तो नहीं करते हैं, हो जाएं अलर्ट, वरना पड़ेगा भारी

ट्रेनों का सफर मजेदार होता है. सुबह स्टेशन पहुंचने का अलग ही आनंद है, कई बार प्लेटफार्म पर आपके द्वारा की गयी एक गलती भारी पड़ सकती है. सफर का पूरा मजा किरकिरा हो सकता है. इसलिए अगली बार जब आप ट्रेन से सफर करने जा रहे हों तो सावधान रहें और यह गलती न करें.
नई दिल्ली.
ट्रेनों का सफर मजेदार होता है. खास कर रात के सफर के बाद सुबह स्टेशन पहुंचने का अलग ही आनंद है, कई बार प्लेटफार्म पर आपके द्वारा की गयी एक गलती भारी पड़ सकती है. सफर का पूरा मजा किरकिरा हो सकता है. इसलिए अगली बार जब आप ट्रेन से सफर करने जा रहे हों तो सावधान रहें और यह गलती न करें.
रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नल पर ब्रश करना, जूठे बर्तन धोना या नाश्ता करना काफी लोग करते हैं. लेकिन क्या पता कि ये काम रेल अधिनियम 1989 के तहत अपराध हैं. शौचालयों को छोड़कर कहीं भी ये करना बैन है. पकड़े गए तो 500 रुपये तक जुर्माना चुकाना पड़ सकता है.
क्या है रेल अधिनियम 1989
स्टेशन परिसर में शौचालय या तय जगह के अलावा ब्रश, थूकना, टॉयलेट, बर्तन-कपड़े धोना गैरकानूनी है. अगर ऐसा करते हुए रेलवे कर्मचारी पकड़ लें तो तुरंत चालान है. कमर्शियल विभाग अभियान चलाता है.
ये भी हैं नियम
स्टेशन या ट्रेन पर दीवार-सीट पर लिखना-चिपकाना गलत है. जुर्माना निश्चित लगाया ज सकता है. चिप्स के रैपर, पानी बोतल स्टेशन कूड़ेदान के बजाय फेंकना अपराध की श्रेणी में आता है. प्लेटफॉर्म या डिब्बे में कचरा डालना बैन है.
कहां करना है काम
ब्रश, बर्तन या कपड़े धोने के लिए शौचालय वॉश बेसिन में काम किया जा सकता है. प्लेटफॉर्म नल पर ये सब करना गलत है. वाणिज्य निरीक्षक टीम नियमित से अभियान चलाकर चेक करते है और पकड़े जाने में चालान करते हैं. अभियान से साफ सफाई बढ़ी है. यात्री जागरूक हों हो रहे हैं और तय जगह इस्तेमाल कर रहे हैं.
और भी नियम
इस तरह के नियम स्टेशन को साफ रखने में मदद करते हैं. गंदगी से बीमारी रुकती है रेलवे ने बोर्ड लगाए गए हैं. जुर्माना लागकर चेतावनी दी जाती है. यात्री अब सतर्क हो रहे हैं. इस तरह सफर में छोटी गलती महंगी पड़ सकती है. आप भी रेलवे के नियम जानें और जुर्माने से बचें .




