क्राइम

7 साल की बच्ची से भयानक दुष्कर्म, प्राइवेट पार्ट में डाली थी 5 इंच लोहे की रॉड; कोर्ट ने को सुनाई फांसी की सजा

 दरअसल, यह दर्दनाक घटना 4 दिसंबर 2025 को कानपार गांव, अटकोट, राजकोट में हुई। दोपहर के समय बच्ची अपने भाई-बहनों के साथ खेल रही थी। तभी आरोपी मोटरसाइकिल पर आया और बच्ची को उठाकर पास के पेड़ के पास ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ भयानक…

गुजरात के राजकोट जिले में 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में विशेष अदालत ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी का नाम रामसिंह तेरसिंह दुडवा (30) है, और वह मध्य प्रदेश का निवासी है। बता दें कि युवक ने दरिंदगी की हदें पार करते हुए बच्ची के प्राइवेट पार्ट में 5 इंच लंबी रॉड डाल दी थी।

जानें पूरा मामला 

दरअसल, यह दर्दनाक घटना 4 दिसंबर 2025 को कानपार गांव, अटकोट, राजकोट में हुई। दोपहर के समय बच्ची अपने भाई-बहनों के साथ खेल रही थी। तभी आरोपी मोटरसाइकिल पर आया और बच्ची को उठाकर पास के पेड़ के पास ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ भयानक दुष्कर्म किया और उसके शरीर में लोहे की छड़ डाल दी।

बच्ची की चीखें सुनकर उसकी चाची दौड़ी, लेकिन आरोपी पहले ही फरार हो गया। बच्ची की हालत गंभीर थी और खून बह रहा था। उसे तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में राजकोट जनाना अस्पताल में इलाज हुआ। डॉक्टरों ने कड़ी मेहनत करके बच्ची की जान बचाई।

पुलिस ने आरोपी को पकड़ा 

बच्ची के पिता ने तुरंत पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने 8 दिसंबर 2025 को शक के आधार पर आरोपी रामसिंह को गिरफ्तार किया। जांच में पुलिस को घटनास्थल से खून से सनी लोहे की छड़ और आरोपी के बाल मिले। DNA जांच में साबित हुआ कि आरोपी ने ही यह अपराध किया था।

अदालत का फैसला 

पुलिस ने 11 दिनों में जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल की। 12 जनवरी 2026 को अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। इसके बाद 17 जनवरी 2026 को राजकोट विशेष अदालत ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि यह अपराध बहुत ही गंभीर और अमानवीय है, इसलिए आरोपी को सबसे कड़ी सजा दी गई।

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