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सुप्रीम कोर्ट में EVM से चुनाव कराने जाने को चुनौती: वकील का तर्क-संसद से पास नहीं है ईवीएम से चुनाव कराना

शर्मा ने अपनी याचिका में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 61(a) को चुनौती दी है.

EVM election in supreme court: इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन से (EVM) से चुनाव कराए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश एन वी रमन्ना ने याचिका को संज्ञान में लेते हुए कहा है कि पहले हम यह देखेंगे कि याचिका में सुनवाई की क्षमता है या नहीं. अगर याचिका समुचित पाया जाएगा तो कोर्ट इसपर सुनवाई करेगा. ईवीएम से चुनाव कराए जाने की चुनौती देने वाली याचिका वकील मनोहर लाल शर्मा ने दायर की है.

 

नई दिल्ली.

देश के पांच राज्यों में आगामी फरवरी से विधानसभा चुनाव है लेकिन इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन से (EVM) से चुनाव कराए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश एन वी रमन्ना ने याचिका को संज्ञान में लेते हुए कहा है कि पहले हम यह देखेंगे कि याचिका में सुनवाई की क्षमता है या नहीं. अगर याचिका समुचित पाया जाएगा तो कोर्ट इसपर सुनवाई करेगा. ईवीएम से चुनाव कराए जाने की चुनौती देने वाली याचिका वकील मनोहर लाल शर्मा ने दायर की है. उन्होंने अपनी याचिका में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 61(a) को चुनौती देते हुए कहा है कि ईवीएम से चुनाव कराए जाने को लेकर अब तक संसद से अनुमति नहीं मिली है, लिहाजा ईवीएम से हुए चुनाव को रद्द किया जाए और आगामी विधानसभा चुनाव को भी बैलेट पेपर से कराया जाए.

2019 लोकसभा चुनाव को भी अवैध घोषित करे कोर्ट
वकील मनोहर लाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में EVM मामले में जल्द सुनवाई की मांग की है. सीजेआई (CJI) एन वी रमना ने कहा कि क्या अब उनको EVM मशीन से दिक्कत है ? शर्मा ने कहा हम संसद कानून के लिहाज से बात कर रहे हैं. संसद में ईवीएम से चुनाव कराए जाने संबंधी विधेयक पास नहीं हुआ है, इसलिए विधानसभा चुनावों से पहले इस पर सुनवाई हो. शर्मा की इस मांग पर मुख्य न्यायधीश ने कहा कि हम देखेंगे. मनोहर लाल शर्मा ने अपनी याचिका में कहा कि कोर्ट 2019 में हुए लोकसभा चुनाव को भी अवैध घोषित करने का आदेश जारी करे. सब जगह बैलेट के जरिए फिर से मतदान कराया जाय.

ईवीएम से चुनाव कराए जाने का प्रावधान नहीं
शर्मा ने अपनी याचिका में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 61(a) को चुनौती दी है, जिसमें बैलेट पेपर की जगह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से मतदान कराए जाने का प्रावधान किया गया है. शर्मा की याचिका के मुताबिक इस प्रावधान को अब तक संसद से मंजूरी नहीं मिली है. लिहाजा इसके जरिए कराए गए अब तक के सारे चुनाव अवैध हैं. शर्मा ने याचिका में कहा, अभी ईवीएम के जरिए जिन विधानसभाओं में सरकारें चल रही हैं सबको अवैध रूप से चुनी गई हैं, इसलिए इन सरकारों को अवैध घोषित किया जाए और निर्वाचन रद्द किया जाए.

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