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CAA आज से हुआ लागू, अब देश भर में गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता

सीएए को दिसंबर 2019 में पारित किया गया था और बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गये थे. यह कानून अब तक लागू नहीं हो सका है, क्योंकि इसके कार्यान्वयन के लिए नियमों को अधिसूचित किया जाना बाकी था.

नई दिल्‍ली.

विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए), 2019 को लागू करने से जुड़े नियमों को सोमवार को अधिसूचित किए जाने की संभावना है. सूत्रों ने यह जानकारी दी. सीएए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए बिना दस्तावेज वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए है. सीएए के नियम जारी हो जाने के बाद अब मोदी सरकार 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को भारतीय नागरिकता देना शुरू कर देगी.

सीएए को दिसंबर, 2019 में पारित किया गया था और बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गये थे. यह कानून अब तक लागू नहीं हो सका है, क्योंकि इसके कार्यान्वयन के लिए नियमों को अधिसूचित किया जाना बाकी था. इस कानून को लाने का मकसद भारत के पड़ोसी देशों में रह रहे गैर-मुस्लिम अल्‍पसंख्‍यकों को नागरिकता प्रदान करना है. पड़ोसी देशों में अल्‍पसंख्‍यकों की दयनीय स्थिति को देखते हुए यह कानून केंद्र सरकार लेकर आई थी, जिसके पास होने के बाद अब अधिसूचन जारी की जा रही है.

कानून के विरोध में हुए थे प्रदर्शन
दिसंबर 2019 में पास हुए नागरिकता संशोधन कानून को लोकसभा में 9 दिसंबर को पेश हुआ था. 311 वोट इसके पक्ष में और 80 वोट विपक्ष में डाले गए थे. इसी तरह राज्यसभा में सीएए के पक्ष में 125 और खिलाफ में 105 वोट पड़े थे. इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा इस विधेयक को 12 दिसंबर को मंजूरी मिल गई थी, लेकिन सरकार ने इसे नोटिफाई नहीं किया था. उस समय इस कानून को लेकर देश भर में काफी विरोध प्रदर्शन हुए थे. मुस्लिम संगठन ने इसका पुरजोर विरोध किया था.

 

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