देश

PM मोदी को इंतजार कराने वाले अफसर के ट्रांसफर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलापन बंद्योपाध्याय के ट्रांसफर को लेकर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के आदेश को रद्द करने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार की अपील 22 नवंबर तक आगे बढ़ा दी है। संक्षिप्त सुनवाई के बाद जस्टिस एएम खानविलकर और सीटी रविकुमार की बेंच ने मामले को अगले सोमवार के लिए पोस्ट कर दिया है।

याचिका में केंद्र ने कहा कि कैट के आदेश की चुनौती दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष पेश होगी न कि कलकत्ता उच्च न्यायालय में। मई 2021 में बंद्योपाध्याय मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत थे, जब केंद्र ने पश्चिम बंगाल सरकार के साथ उनके कार्यकाल को कम करने का फैसला लिया और उन्हें नई दिल्ली में रिपोर्ट करने के लिए कहा था। 31 मई को बंद्योपाध्याय सेवानिवृत्त हो गए थे। इससे तीन दिन पहले चक्रवाती तूफान यास से हुए जान-माल के नुकसान का आंकलन करने के लिए 28 मई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में शामिल नहीं होने पर केंद्र ने उनके खिलाफ जांच शुरू की थी।
बंद्योपाध्याय ने इस जांच को चुनौती देते हुए कैट की कोलकाता पीठ का रुख किया। इसके बाद केंद्र ने मामले को यहां स्थानांतरित करने के लिए प्रधान पीठ का रुख किया और 22 अक्टूबर को तबादला याचिका को स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया। बंद्योपाध्याय ने कैट के आदेश के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया। हाई कोर्ट ने केंद्र के पास बंद्योपाध्याय के ट्रांसफर की पॉवर अपने पास रखने पर कड़ी आपत्ति जताई और कैट के आदेश को रद्द कर दिया। अब केंद्र ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

डोनेट करें - जब जनता ऐसी पत्रकारिता का हर मोड़ पर साथ दे. फ़ेक न्यूज़ और ग़लत जानकारियों के खिलाफ़ इस लड़ाई में हमारी मदद करें. नीचे दिए गए बटन पर क्लिक कर क्राइम कैप न्यूज़ को डोनेट करें.
 
Show More

Related Articles

Back to top button