गुजरात

VIDEO: त्योहारी भीड़ के कारण छूट गई ट्रेन, शख्स ने मांगा रिजर्व टिकट का पूरा रिफंड, जानें क्या है रेलवे का नियम

एक यात्री ने X पर एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि उसने एक कन्फर्म टिकट खरीदा था, फिर भी उसकी ट्रेन छूट गई. क्योंकि वह गुजरात के वडोदरा में त्योहारी भीड़ के कारण ट्रेन के अंदर जाने में असमर्थ था.

सूरत:

भारतीय रेलवे को एक बार फिर त्योहार की भीड़ से निपटने में खराब प्रदर्शन के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है. क्योंकि दिवाली से पहले घर जाने के लिए यात्रियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है. सोशल मीडिया पर वायरल कई वीडियो में खचाखच भरी ट्रेन और रेलवे प्लेटफार्मों पर बड़ी भीड़ को देखा जा सकता है. भीड़ के कारण कई यात्री फंसे हुए हैं और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में असमर्थ हैं.

एक यात्री ने X (पूर्व में ट्विटर) पर एक वीडियो शेयर किया और दावा किया कि उसने एक कन्फर्म टिकट खरीदा था, फिर भी उसकी ट्रेन छूट गई, क्योंकि वह गुजरात के वडोदरा में त्योहारी भीड़ के कारण ट्रेन के अंदर जाने में असमर्थ था. उन्होंने यह भी कहा कि उनके जैसे कई लोग भीड़ के कारण ट्रेन में नहीं चढ़ पा रहे थे.

 

 

शख्स ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और डिविजनल रेलवे मैनेजर (DRM) वडोदरा को टैग करते हुए लिखा ‘भारतीय रेलवे का प्रबंधन सबसे खराब है. मेरी दिवाली बर्बाद करने के लिए धन्यवाद. थर्ड एसी का कन्फर्म टिकट होने पर भी आपको यही मिलता है. पुलिस से कोई मदद नहीं मिली. मेरे जैसे कई लोग ट्रेन में सवार नहीं हो सके. मुझे कुल 1173.95 रुपये का रिफंड चाहिए.’

शख्स ने आगे लिखा ‘श्रमिकों की भीड़ ने मुझे ट्रेन से बाहर फेंक दिया. उन्होंने दरवाजे बंद कर दिये और उन्होंने किसी को भी ट्रेन में प्रवेश नहीं करने दिया. पुलिस ने स्पष्ट रूप से मेरी मदद करने से इनकार कर दिया और स्थिति पर हंसने लगी.’ वहीं DRM वडोदरा ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रेलवे पुलिस से घटना की जांच करने का आग्रह किया.

क्या है नियम?
ट्रेन छूटने की स्थिति में आप अपने रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं. रेलवे के नियम के अनुसार अगर किसी यात्री की ट्रेन छूट गई है या ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट है तो ऐसी स्थिति में आप टिकट कैंसिल करके रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं. मगर इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस रिफंड को प्राप्त करने के लिए आपको रेलवे की कुछ शर्तों को पूरा करना आवश्यक है. बिना इसके आपको रिफंड नहीं मिलेगा. ऐसी स्थिति में यात्री टीडीआर फाइल करके रिफंड प्राप्त किया जा सकता है.

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