विदेश

भारत के पूर्व उच्चायुक्त को नौकरानी को देना होगा 1,36,000 डॉलर का मुआवजा, क्या है मामला?

संघीय अदालत की न्यायाधीश एलिजाबेथ रैपर ने सूरी को 60 दिन के भीतर सीमा शेरगिल को 1,36,000 डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया है.

ऑस्ट्रेलिया की एक अदालत ने कैनबरा में भारत के पूर्व उच्चायुक्त नवदीप सिंह सूरी (Navdeep Singh Suri) को अपनी पूर्व घरेलू कर्मचारी को हजारों डॉलर मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दिया है. महिला कर्मचारी ने सूरी पर अनुचित कामकाजी परिस्थितियों में काम कराने का आरोप लगाया था. ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है.

मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने नयी दिल्ली में कहा कि यह ऑस्ट्रेलियाई अदालत में एक पक्षीय कार्यवाही है. ‘एबीसी न्यूज’ ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि संघीय अदालत की न्यायाधीश एलिजाबेथ रैपर ने सूरी को 60 दिन के भीतर सीमा शेरगिल को 1,36,000 डॉलर और ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया.

क्या है पूरा मामला?
रिपोर्ट के मुताबिक, शेरगिल ने अप्रैल 2015 में ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की थी और कैनबरा स्थित सूरी के घर पर एक वर्ष तक काम किया था. मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया कि शेरगिल को आधिकारिक पासपोर्ट जारी किया गया था और 2016 में उसे भारत लौटने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने सरकारी आदेश नहीं माने.

अधिकारी के अनुसार, शेरगिल ने 2021 में ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता ले ली और इस बात को मानने के कारण हैं कि उसने उस देश में रहने के इरादे से मामला दायर किया है. उन्होंने कहा कि यदि कर्मचारी को किसी प्रकार की कोई शिकायत थी, तो उसे भारत लौटना चाहिए था और सक्षम अधिकारियों या किसी अदालत से संपर्क करना चाहिए था.

विदेश मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलिया की अदालत के फैसले पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि संघीय अदालत को बताया गया कि शेरगिल ने सप्ताह में सात दिन, प्रतिदिन 17.5 घंटे काम किया था.

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