असम=धेमाजी विस्फोट मामले में गुवाहाटी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सभी छह आरोपियों को किया बरी

असम के धेमाजी जिले में हुए 2004 के बम विस्फोट मामले में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने सभी छह आरोपियों को बरी कर दिया।
गुवाहाटी
असम के धेमाजी जिले में हुए 2004 के बम विस्फोट मामले में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने सभी छह आरोपियों को बरी कर दिया। इस धमाके में 13 स्कूली बच्चों सहित 18 लोगों की मौत हुई थी। यह धमाका स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हुआ था।
न्यायमूर्ति माइकल जोथनखुमा और न्यायमूर्ति मृदुल कुमार की खंडपीठ ने धेमाजी जिला एवं सत्र अदालत के 2019 के उस आदेश को पलट दिया, जिसमें चार आरोपियों को आजीवन कारावास और दो अन्य को चार साल की सजा सुनाई गई थी। हाईकोर्ट ने 24 जुलाई को छह आरोपियों द्वारा दायर अपील पर सुनवाई पूरी करने के बाद यह फैसला सुनाया।
जिला अदालत ने दीपांजलि बुरागोहेन, मुही हांडिक, जतिन दुबोरी और लीला गोगोई को आजीवन कारावास की सजा जबकि प्रशांत भुइयां और हेमेन गोगोई को चार साल जेल की सजा सुनाई थी। यह विस्फोट स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान धेमाजी कॉलेज के मैदान में हुआ था। इस घटना में करीब 45 लोग घायल हुए थे। समारोहों के बहिष्कार का आह्वान करने वाले प्रतिबंधित संगठन उल्फा ने विस्फोट की जिम्मेदारी ली थी।