दिल्ली
हरियाणा दंगे: कोर्ट में बोली सरकार- हम भी नफरती भाषणों के खिलाफ, सिब्बल ने कहा- कार्रवाई नहीं होती

उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा में हाल में हुए सांप्रदायिक दंगों के मद्देनजर दर्ज मामलों की जांच के लिए शुक्रवार को राज्य के डीजीपी से एक समिति का गठन करने को कहा। अदालत ने कहा कि समुदायों के बीच सद्भाव और सौहार्द होना चाहिए।
नई दिल्ली
उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा में हाल में हुए सांप्रदायिक दंगों के मद्देनजर दर्ज मामलों की जांच के लिए शुक्रवार को राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से एक समिति का गठन करने को कहा। अदालत ने कहा कि समुदायों के बीच सद्भाव और सौहार्द होना चाहिए। शीर्ष अदालत हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों में रैलियों में एक विशेष समुदाय के सदस्यों की हत्या और उनके सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार का आह्वान करने वाले कथित नफरत भरे भाषणों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।