क्राइम

2 साल की मासूम को हवस का ‌शिकार बनाने के बाद की थी हत्या, अब मिली फांसी की सजा

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दो साल की मासूम बच्ची के रेप के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है. यह मामला 10 जुलाई 2020 का था. इसमें बच्ची के साथ दरिंदगी के बाद मौत के घाट उतार दिया गया था. इस मामले में पोक्सो कोर्ट में आरोपी प्रेमसिंह प्रजापति को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है.

बुलंदशहर.

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बुलंदशहर (bulandshahr) में दो साल की मासूम बच्ची के रेप के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है. यह मामला 10 जुलाई 2020 का था. इसमें बच्ची के साथ दरिंदगी के बाद मौत के घाट उतार दिया गया था. इस मामले में पोक्सो कोर्ट में आरोपी प्रेमसिंह प्रजापति को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है.

 

घटना के अनुसार 10 जुलाई 2020 को बच्ची अपने घर से बाहर खेलने के लिए निकली थी. बच्ची को खेलते समय 45 साल का व्यक्ति अपने घेर में लेकर गया और बच्ची के साथ रेप किया. इसके बाद गला दबाकर हत्या कर दी और शव को तालाब में फेंक दिया था. घटना के बाद मामला दर्ज किया गया. लगातार मामले की सुनवाई पोक्सो कोर्ट में चल रही थी, जिसके बाद थाना शिकारपुर कोतवाली पुलिस की कड़ी पैरवी के बाद मामले में आज ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है.

पोक्सो कोर्ट की जज पल्वी अग्रवाल में आरोपी दरिंदे को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है. घटना के बाद 3 दिनों तक गांव के तालाब में बच्ची का शव पढ़ा रहा था और लगातार परिजन व गांव वालों के साथ मिलकर पुलिस लगातार बच्ची को खोजने का प्रयास कर रहे थे. वहीं आरोपी दरिंदा भी पुलिस के साथ-साथ घूम रहा था, लेकिन शक होने पर पुलिस ने आरोपी दरिंदे से पूछताछ की थी तो फिर आरोपी ने बाद अपना जुर्म कबूल कर लिया. उसके बताने पर बच्ची का शव गांव के ही तालाब से 3 दिन बाद बरामद किया गया था.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला था कि बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है. इसके बाद आरोपी को रेप व हत्या और पोक्सो एक्ट के अंतर्गत जेल भेज दिया था. मामला पोक्सो कोर्ट में चल रहा था और आज पोक्सो कोर्ट में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है.

 

घटना के 1 वर्ष 4 महीना बीतने के बाद फैसला आने के बाद मृतक बच्ची के परिजनों ने कहा कि आज बच्ची की आत्मा को शांति मिली है और हम लोगों को इस फैसले का इंतजार था.

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