क्राइम
दो साल पुराने मामले में तमिलनाडु के पूर्व DGP को सजा, सहकर्मी ने लगाया था यौन उत्पीड़न का आरोप

चेन्नई
महिला सहकर्मी द्वारा लगाए गए आरोप के बाद अन्नाद्रमुक की सरकार ने राजेश दास को निलंबित कर दिया था और जांच के लिए छह सदस्यीय कमेटी बिठाई गई थी।
तमिलनाडु के पूर्व पुलिस महानिदेशक राजेश दास को महिला सहकर्मी का यौन उत्पीड़न करने के मामले में आज तीन साल की सजा सुनाई गई। यह फैसला विल्लुपुरम की एक अदालत ने सुनाई है।
महिला आईपीएस अधिकारी ने फरवरी 2021 में दास के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पादी पलानीस्वामी की सुरक्षा के लिए ड्यूटी पर यात्रा के दौरान दास पर यौन उत्पीड़ने का आरोप लगाया था। इस घटना के बाद अन्नाद्रमुक की सरकार ने दास को निलंबित कर दिया था और जांच के लिए छह सदस्यीय कमेटी बिठाई गई थी।
इस कमेटी के एक सदस्य ने कहा- ‘इस मामले में पुलिस कर्मियों समेत 68 लोगों के बयान दर्ज किए गए थे। फिलहाल अधिकारी इस मामले में आगे अपील कर सकता है और तत्काल जमानत भी मांग सकता है।’