दिल्ली

EC: चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से विपक्ष के नेता गदगद, बोले- ये बहुत बड़ा फैसला

नई दिल्ली

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य दो चुनाव आयुक्तों के चयन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की विपक्षी दलों के नेताओं ने सराहना की है। उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से दिए फैसले में कहा कि प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कार्ट के प्रधान न्यायाधीश की एक समिति राष्ट्रपति को मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सलाह देगी।

फैसला आने के बाद तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने इसे ‘बहुत बड़ा फैसला’ करार दिया और कहा कि उच्चतम न्यायालय का आदेश चुनाव आयोग को अधिक  ‘सक्षम’ बनाएगा।

डेरेक ओ ब्रायन ने कहा “यह बहुत बढ़िया फैसला है। इसके बाद पहले से सक्षम चुनाव आयोग और अधिक सक्षम होने की ओर बढ़ेगा।” शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने भी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ‘ऐतिहासिक’ आदेश करारा दिया है।

ठाकरे खेमे से राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा ट्वीट किया, ”चुनाव आयोग की शीर्ष नियुक्तियों पर उच्चतम न्यायालय का यह वास्तव में ऐतिहासिक आदेश है। चुनाव आयोग में शीर्ष नियुक्तियों के लिए एक पैनल की ओर से राष्ट्रपति को सलाह दी जाएगी  जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सीजेआई शामिल होंगे, पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नामों की सिफारिश करते थे।

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