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सुप्रीम कोर्ट का सभी हाईकोर्ट को निर्देश, तीन महीने में आरटीआई पोर्टल स्थापित करें

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को सभी उच्च न्यायालयों को तीन महीने में सूचना का अधिकार (आरटीआई) वेबसाइट स्थापित करने का निर्देश दिया।

नेशनल डेस्क: उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को सभी उच्च न्यायालयों को तीन महीने में सूचना का अधिकार (आरटीआई) वेबसाइट स्थापित करने का निर्देश दिया। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि ऑनलाइन सुविधाओं से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उद्देश्यों को पूरा करने में काफी सुविधा होगी।

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने भी एक पोर्टल स्थापित किया था, जिसका मकसद था कि लोग आरटीआई आवेदन की मदद से शीर्ष अदालत के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की सदस्यता वाली पीठ को बताया गया कि दिल्ली, मध्य प्रदेश और ओडिशा के उच्च न्यायालयों ने पहले ही इस उद्देश्य के लिए वेब पोर्टल स्थापित कर लिए हैं, जबकि कर्नाटक उच्च न्यायालय राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई जा रही वेबसाइट इस्तेमाल कर रहा है।

पीठ ने कहा, “हमारा विचार है कि इस आदेश की तारीख से तीन महीने के अंदर देश के सभी उच्च न्यायालयों में इस तरह की कवायद पूरी हो जानी चाहिए।” शीर्ष अदालत उच्च न्यायालयों के साथ-साथ जिला न्यायपालिका दोनों के लिए ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल स्थापित करने के लिए सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

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