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कर्नाटक हाई कोर्ट की चेतावनी, कहा- चीफ सेक्रेट्री 2 हफ्तों में लागू कराएं आदेश वरना…

कर्नाटक हाई कोर्ट ( Karnataka High Court) ने राज्‍य मुख्‍य सचिव को आदेश लागू करने के लिए 2 हफ्तों का समय दिया है. कोर्ट ने कहा है कि आदेश लागू नहीं कर पाने की स्थिति में अवमानना की कार्रवाई की जाएगी.

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए 7 फरवरी की तारीख दी है.

बेंगलुरु.

कर्नाटक हाई कोर्ट ( Karnataka High Court) ने मंगलवार को चेतावनी दी कि यदि राज्य सरकार सभी गांवों और कस्बों में कब्रिस्तान के लिए भूमि उपलब्ध कराने के उसके आदेश को दो हफ्तों के अंदर लागू करने में नाकाम रहती है, तो वह मुख्य सचिव के खिलाफ अदालत की अवमानना कार्यवाही शुरू करने को मजबूर हो जाएगा. उच्च न्यायालय की खंडपीठ मोहम्मद इकबाल नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर दीवानी अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही है. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार 2019 में जारी उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने में नाकाम रही है.

उच्च न्यायालय ने उसे सभी गांवों में छह हफ्तों के अंदर कब्रिस्तान के लिए भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था. सितंबर 2022 में, राज्य सरकार ने एक अनुपालन रिपोर्ट में उच्च न्यायालय को बताया था कि उसने कब्रिस्तान के लिए 23,815 से अधिक भूखंड स्थानीय प्राधिकारों को सौंपे हैं और इस तरह के 3,765 भूखंडों को सौंपा जाना अभी लंबित है. सरकार 516 स्थानों पर कब्रिस्तान के लिए भूखंड चिन्हित करने और खरीदने की प्रक्रिया में भी जुटी हुई है, जहां कोई सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है.

राज्‍य सरकार ने मांगा दो हफ्तों का समय
मंगलवार को राज्य सरकार ने प्रक्रिया पूरी करने के लिए और दो हफ्तों का वक्त मांगा. न्यायमूर्ति बी वीरप्पा और न्यायमूर्ति के. एस. हेमलेखा की पीठ ने हालांकि यह उल्लेख किया कि उन्होंने राज्य सरकार को अदालत के आदेश का क्रियान्वयन करने के लिए पर्याप्त समय दिया था. अदालत ने कहा कि यदि उसके आदेशों का क्रियान्वयन दो हफ्तों के अंदर नहीं किया गया, तो मुख्य सचिव को सुनवाई की अगली तारीख सात फरवरी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना पड़ेगा और वह अधिकारी के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करेगी.

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