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गौतम गंभीर फ़ाउंडेशन कोरोना की दवाओं की जमाखोरी के दोषी: ड्रग कंट्रोलर

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गौतम गंभीर फ़ाउंडेशन को अवैध रूप से दवाओं की जमाखोरी और कोविड-19 के मरीज़ों में फैबी-फ्लू नामक दवा बाँटने का दोषी पाया गया है.

ड्रग कंट्रोलर ऑफ़ इंडिया ने दिल्ली हाई कोर्ट को इसकी सूचना दी है.

उन्होंने अदालत से कहा है कि बिना देरी किये गंभीर फ़ाउंडेशन के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जायेगी. साथ ही उन सभी डीलरों और विक्रेताओं के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जायेगी, जिनके बारे में ऐसी शिकायतें मिली हैं.

कोरोना महामारी के दौरान कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं को अनधिकृत तरीके से बड़ी मात्रा में हासिल करने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर द्वारा लिये गए एक्शन पर सवाल उठाये थे.

सुनवाई के दौरान ड्रग कंट्रोलर ने माना कि गौतम गंभीर फ़ाउंडेशन ने ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन किया.

पिछली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने भाजपा सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को क्लीन चिट दिये जाने पर नाराज़गी जताई.

अदालत ने कहा कि “हमने देखा है कि गंभीर ने इन दवाओं को खरीदने के लिए काफ़ी पैसा ख़र्च किया, लेकिन आपके अनधिकृत रूप से इतनी बड़ी मात्रा में दवा जमा करने से दूसरों को उस वक़्त यह दवा नहीं मिल सकी.”

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