उत्तरप्रदेश

22 महीनों से जेल में बंद आजम खान ने ली राहत की सांस! SC ने दी अंतरिम जमानत, शर्तों को लेकर कहा…

समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, दरअसल 80 से अधिक मामलों में 22 महीनों से सीतापुर के जेल में बंद आजम को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है।  गुरुवार को यानी आज सुप्रीम कोर्ट के अपना फैसला सुनते हुए कहा कि खान की जमानत से जुड़ी शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा, सामान्य जमानत के लिए आजम खान को समुचित और सक्षम अदालत में 2 हफ्ते के अंदर अपनी अर्जी देनी होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि सामान्य बेल मिलने की इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अंतरिम जमानत का फैसला लागू रहेगा।

 

सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को दी अंतरिम जमानत
बता दें कि आजम खान के खिलाफ 89 मामले दर्ज किये गए थे, जब भी उन्हें कोर्ट से जमानत मिलती तभी उनके खिलाफ कोई नया केस फाइल हो जाता और उन्हें वापस जेल भेज दिया जाता था। इसके बाद सपा नेता आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। बता दें कि मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान असिस्टेंट सॉलिसीटर जनरल राजू ने आजम की जमानत का विरोध किया था, उन्होंने कहा था कि सपा नेता ने यह बयान दिया है कि जिस एसडीएम ने मेरे खिलाफ मामले दर्ज करवाए हैं मैं उसे देख लूंगा।
जानें सुप्रीम कोर्ट में आजम के पक्ष और विपक्ष में क्या कहा गया?
इसके साथ ही असिस्टेंट सॉलिसीटर जनरल ने यह भी आरोप लगाया कि आजम खान ने जांच करने गए अधिकारी को भी धमकी दी थी, वहीं खान की ओर से पेश हुए अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि आगे की जांच के लिए कोर्ट की ओर से मंजूरी नहीं दी गई है, वे अपने आप ही इस जांच को आगे बढ़ा रहे हैं जबकि ये केस 13 साल बाद दर्ज हुआ है। ये क्या हो रहा है?
सुनवाई में यूपी सरकार ने कोर्ट में कहा था कि आजम खान आदतन अपराधी हैं और उनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। वहीं सपा नेता के वकील ने आरोप लगाया कि यूपी सरकार उनके मुवक्किल को राजनीतिक द्वेष का शिकार बना रही है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आजम की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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