Breaking News

काबू में है कोरोना, दो सप्ताह के भीतर जेल में सरेंडर करें कैदीः सुप्रीम कोर्ट

प्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना की स्थिति में अब सुधार हुआ है इसलिए अब ऐसी कोई वजह नहीं है कि कैदियों की पैरोल की अवधि को बढ़ाया जाए। इसलिए दो सप्ताह के जेल में सरेंडर करें।

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल के उन कैदियों को सरेंडर करने का आदेश दिया है, जो कोरोना महामारी के कारण पैरोल पर चल रहे थे। शीर्ष अदालत ने कहा है  कि कोरोना की स्थिति में अब सुधार हुआ है इसलिए अब ऐसी कोई वजह नहीं है कि कैदियों की पैरोल की अवधि को बढ़ाया जाए। इसलिए दो सप्ताह के जेल में सरेंडर करें।

जस्टिस एल नागेश्वर राव और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि कोविड​​​​-19 की स्थिति में सुधार हुआ है और कैदियों को पैरोल पर जारी रखने की अनुमति देने का कोई कारण नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि हमेशा के लिए पैरोल पर रहने का कोई अधिकार नहीं है और इसे रोकना होगा। पीठ ने कहा, “ऐसा नहीं है कि आप अगले पांच साल तक जेल से बाहर रह सकते हैं।”

अपने आदेश में, शीर्ष अदालत ने कहा, “देश में कोरोना महामारी की भयावह स्थिति अब सामान्य हो गई है और दैनिक गतिविधियां बेरोकटोक चल रही हैं। कोरोना महामारी के कारण जिन कैदियों को पैरोल दी गई थी, उनकी अवधि आगामी दो सप्ताह तक ही रहेगी। याचिकाकर्ताओं को अदालत ने निर्देश दिया है कि वे उसी अवधि के भीतर जेलों में वापस रिपोर्ट करें।”

गौरतलब है कि कोरोना महामारी के मद्देनजर सुप्रीम अदालत ने जेलों में भीड़भाड़ के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लिया था और 23 मार्च 2020 के आदेश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करने का निर्देश दिया। समिति का काम यह था कि किस वर्ग के कैदी को पैरोल या अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा सकता है। समग्र जांच के बाद, समिति ने 10 साल से कम कारावास की सजा पाए दोषियों को पैरोल पर रिहा करने की सिफारिश की थी।

इसके बाद 2021 में कोरोना महामारी के संबंध में केरल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने उन लोगों को भी जमानत देने पर विचार किया था, जिन्हें 10 साल से अधिक की अवधि के लिए दोषी ठहराया गया था। फरवरी 2022 में शीर्ष अदालत ने राज्य को अधिकारियों को जमानत और पैरोल पर बाहर लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश देने के लिए कहा था।

शीर्ष अदालत का आदेश आज केरल सरकार के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आया है जिसमें कैदियों को जेल में वापस आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया है। याचिकाकर्ताओं में से एक शख्स, जिसने जेल में 14 साल कैद के पूरे किए थे और पैरोल पर जेल से रिहा किया गया था, ने राज्य में कोरोना महामारी की स्थिति के बावजूद जेल में वापस आत्मसमर्पण करने के लिए कहे जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

डोनेट करें - जब जनता ऐसी पत्रकारिता का हर मोड़ पर साथ दे. फ़ेक न्यूज़ और ग़लत जानकारियों के खिलाफ़ इस लड़ाई में हमारी मदद करें. नीचे दिए गए बटन पर क्लिक कर क्राइम कैप न्यूज़ को डोनेट करें.
 
Show More

Related Articles

Back to top button