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मुख्य चुनाव आयुक्त हो तो टीएन शेषन जैसा, नियुक्ति में CJI को भी करें शामिल- सुप्रीम कोर्ट की राय

Chief Election Commissioner: टीएन शेषन केंद्र सरकार में पूर्व कैबिनेट सचिव थे और उन्हें 12 दिसंबर, 1990 को मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था।

नई दिल्ली

Chief Election Commissioner Appointment: सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर टीएन शेषन (T N Sheshan) की तरह के सुदृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति को चाहता है। कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि संविधान ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्तों के नाजुक कंधों पर बहुत जिम्मेदारियां सौंपी हैं।

न्यायमूर्ति के एम जोसफ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि उसका प्रयास एक प्रणाली बनाने का है ताकि सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने। पीठ ने कहा, ‘‘अनेक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुए हैं, लेकिन टीएन शेषन एक ही हुए हैं। तीन लोगों (दो चुनाव आयुक्तों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त) के कमजोर कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गयी है। हमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को चुनना होगा। सवाल है कि हम सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को कैसे चुनें और कैसे नियुक्त करें।’’

नियुक्ति में CJI को भी करें शामिल: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की राय है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को भी शामिल किया जाए। इससे नियुक्ति प्रक्रिया में तटस्थता आएगी। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रणाली में सुधार की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस केएम जोसेफ, अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हृषिकेश रॉय और सी टी रविकुमार की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि संविधान ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त के नाजुक कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी हैं।

दृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति की जरूरत: जस्टिस जोसेफ ने कहा, “योग्यता के अलावा, जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि आपको किसी दृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति की जरूरत है, कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद को दबने न दे। ऐसे में सवाल यह है कि इस व्यक्ति की नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति समिति में मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति होने पर कम से कम दखल देने की व्यवस्था होगी। हमें लगता है कि उनकी मौजूदगी से ही संदेश जाएगा कि कोई गड़बड़ी नहीं होगी। हमें सबसे अच्छा आदमी चाहिए। और इस पर कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। जजों के भी पूर्वाग्रह होते हैं। लेकिन कम से कम आप उम्मीद कर सकते हैं कि तटस्थता होगी।”

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं पर टीएन शेषन कभी-कभार ही होते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि टीएन शेषन केंद्र सरकार में पूर्व कैबिनेट सचिव थे और उन्हें 12 दिसंबर, 1990 को मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था। 12 दिसंबर 1990 से 11 दिसंबर 1996 तक के कार्यकाल में उन्हें पोल पैनल में नियुक्त किया गया था। 10 नवंबर, 2019 को उनका निधन हो गया।

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