अमिताभ बच्चन की राह पर अनिल कपूर! अब बिना इजाजत कोई नहीं कर पाएगा उनकी आवाज या अंदाज का इस्तेमाल, दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक

बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर को अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका पर बड़ी राहत मिली है. अब से उनकी अनुमति के बिना कोई भी उनकी आवाज, फोटो और उपनाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता है.
नई दिल्ली
बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर को अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका पर बड़ी राहत मिली है. न्यायाधीश प्रतिभा एम सिंह की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए अनिल कपूर की अनुमति के बिना उनकी आवाज़, उनके नाम, तस्वीर, उनके द्वारा बोले गए संवाद इत्यादि के व्यवसायिक इस्तेमाल पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. अनिल कपूर ने इस याचिका में अलग-अलग संस्थाओं को बिना उनकी सहमति के उनके नाम, आवाज, फोटोज और उपनामों सहित आदि का उपयोग करने से रोकने की मांग की थी.
इसके अलावा याचिका में एआई सहित तकनीक के उपयोग के जरिए उनका दुरुपयोग भी शामिल था.दिल्ली हाईकोर्ट ने गो डैडी एलएलसी, डायनॉट एलएसी और पीडीआर लिमिटेड को निर्देश दिया है कि अनिल कपूर के नाम पर डोमेन जैसे Anilkapoor.com को तुरंत ब्लॉक कर दें. सुनवाई के दौरान न्यायाधीश प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के नाम, आवाज, फोटो का अवैध रूप से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं.
बता दें कि बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने भी अपने पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी. इसी साल जनवरी महीने में अमिताभ बच्चन ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इसमें उन्होंने अपनी तस्वीर, नाम, आवाज सहित पर्सनैलिटी का इस्तेमाल बिना उनकी इजाजत के न करने की मांग की थी. दिल्ली हाईकोर्च ने आदेश जारी करते हुए पर्सनैलिटी राइट्स को सुरक्षित रखने का अंतरिम आदेश जारी किया था.