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सिंघू बोर्डर खोलने की याचिका पर सुनवाई से SC का इनकार, याचिकाकर्ताओं से हाई कोर्ट जाने के लिए कहा

केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने कई महीनों से दिल्ली और हरियाणा के सिंघू बोर्डर को जाम कर रखा है। इसी के मद्देनजर सोनीपत के निवासियों की तरफ से दिल्ली और हरियाणा के सिंघू बोर्डर के बीच सड़क को खोलने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी।

जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दायर याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से हाई कोर्ट जाने के लिए कहा।

न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायामूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट जाने की स्वतंत्रता है और हाई कोर्ट के निर्देश का पालन राज्य प्रशासन भी करा सकता है कि वह प्रदर्शन की स्वतंत्रता और मूल सुविधाएं हासिल करने की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए।

पीठ ने याचिका वापस लिए जाने की अनुमति दे दी और उन्हें पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हस्तक्षेप जरूरी है लेकिन स्थानीय मुद्दों को देखने के लिए हाई कोर्ट हैं। पीठ ने कहा, ‘‘मान लीजिए कल कर्नाटक और केरल या किसी अन्य राज्य के बीच सीमा विवाद होता है।

इसका कोई अंत नहीं है। यह अदालत समस्या का पहला समाधान नहीं है। स्थानीय समस्याओं के लिए हाई कोर्ट हैं। हमारे पास ठोस व्यवस्था है।’’ सोनीपत निवासी जय भगवान और जगबीर सिंह छिकारा की तरफ से पेश हुए वकील अभिमन्यु भंडारी ने कहा कि सिंघू बोर्डर महानगर के लोगों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है जो दिल्ली और हरियाणा को जोड़ता है लेकिन जाम के कारण इससे आवाजाही के लोगों के अधिकार का हनन हो रहा है।

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