किसान आंदोलन: सड़कें इस तरह से बंद नहीं की जा सकती हैं:सुप्रीम कोर्ट

किसान आंदोलन: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सड़कें इस तरह से बंद नहीं की जा सकती हैं
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से किसान आंदोलन के कारण सड़क मार्ग से यातायात बंद होने की समस्या का हल खोजने के लिए कहा है. किसान आंदोलन में भाग ले रहे ये किसान केंद्र सरकार के तीन कृषि क़ानूनों का विरोध कर रहे हैं.
जस्टिस संजय किशन कॉल की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों को निर्धारित स्थान पर विरोध करने का हक है लेकिन वे ट्रैफिक के आवागमन को बंद नहीं कर सकते हैं.
इस मामले में केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता को बेंच ने कहा, “समस्या का हल केंद्र और राज्य सरकारों के हाथ में है. आपको इसका हल खोजना होगा. उन्हें एक स्थान से विरोध करने का हक हो सकता है लेकिन सड़कें इस तरह से बंद नहीं की जा सकती हैं.”
नोएडा की एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सरकार को ये निर्देश दिए जाने की मांग की है कि नोएडा से दिल्ली का रास्ता साफ़ रखा जाए ताकि किसी को आने-जाने में दिक्कत न हो. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को मुकर्रर की है.
कोर्ट ने केंद्र सरकार से इसका हल खोजने के लिए समय देते हुए रिपोर्ट करने को कहा है. जस्टिस कौल ने तुषार मेहता से कहा, “आपके पास काफी समय है. कोई हल खोजकर लाइए.”
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में अपने हलफनामे में कहा है कि वो किसानों को समझाने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि सड़क जाम करने से आने-जाने वालों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकार को इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए कहा था.