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पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को रेप के मामले उम्रकैद, और दो लाख जुर्माना : UP

यह मामला 2017 का है। चित्रकूट जिले की रहने वाली एक महिला ने सपा सरकार के कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति तथा उनके साथियों पर गैंगरेप और बेटी से रेप की कोशिश का आरोप लगाया था। महिला ने कहा था कि गायत्री प्रजापति और उसके साथियों ने आरोप वापस ना लेने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद पीड़िता ने केस दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति समेत तीन लोगों को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। बुधवार को कोर्ट ने रेप मामले में प्रजापति को एक महिला से बलात्कार के केस में दोषी करार दिया था। दोषी करार प्रजापति और अन्य को शुक्रवार को कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। अदालत ने गायत्री प्रजापति पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। गायत्री प्रजापति उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सरकार में खनन मंत्री रहे थे।विशेष न्यायाधीश पीके राय ने गायत्री प्रजापति और दो अन्य को महिला के साथ गैंगरेप और उसकी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार करने के लिए पॉक्सो एक्ट की धाराओं में दोषी ठहराए गए हैं। दोषी ठहराए गए गायत्री प्रजापति, अशोक तिवारी और आशीष शुक्ला को उम्रकैद की सजा मिली है। वहीं इस मामले में चार अन्य आरोपी- विकास वर्मा, रूपेश्वर, अमरेंद्र सिंह और चंद्रपाल को सबूत ना होने के चलते अदालत ने बरी कर दिया।
फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गायत्री प्रजापति और अन्य के खिलाफ गौतमपल्ली थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। मार्च 2017 को इस मामले में गायत्री प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद से ही गायत्री प्रजापति जेल में हैं और स्पेशल कोर्ट में केस चल रहा था। जिसमें अब फैसला आया है।

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