असंतोष की आवाज लोकतंत्र की जरूरत-ऑल्ट न्य़ूज के सह संस्थापक को जमानत देकर बोली दिल्ली की अदालत

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जुबैर को 50 हजार रुपए के बेल बॉन्ड पर जमानत दी है। साथ में अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि वो न्यायालय के आदेश के बिना देश नहीं छोड़ सकते।
नई दिल्ली
15 जुलाई को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को जमानत दे दी। जमानत देने के साथ कोर्ट ने लोकतंत्र को लेकर अहम टिप्पणी की। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला ने सुनवाई के दौरान कहा कि भारतीय लोकतंत्र और राजनीतिक दलों की आलोचना जरूरी है। जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी पार्टी की आलोचना करने भर से ही दंडित नहीं किया जा सकता।
बता दें कि मोहम्मद जुबैर के खिलाफ 2018 में किए गए ट्वीट में धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप है। उनपर नफरत फैलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी मामले में उन्हें दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 50 हजार रुपए के बेल बॉन्ड पर जमानत दी है। साथ में अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि वो न्यायालय के आदेश के बिना देश नहीं छोड़ सकते।
अदालत ने अपने फैसले में कहा, “स्वस्थ लोकतंत्र के लिए असंतोष की आवाज जरूरी है। निस्संदेह रूप से एक लोकतांत्रिक समाज की ठोस नींव के लिए स्वतंत्र आवाज जरूरी है।”
न्यायाधीश ने कहा कि हिंदू धर्म सबसे पुराने और सबसे सहिष्णु धर्मों में से एक है। हिंदू धर्म के अनुयायी भी सहिष्णु हैं। हिंदू धर्म इतना सहिष्णु है कि उसके अनुयायी गर्व से अपनी संस्था/संगठन/सुविधाओं का नाम अपने देवी-देवता के नाम पर रखते हैं।
बता दें कि मोहम्मद जुबैर को शुक्रवार को भले ही दिल्ली की अदालत से जमानत मिल गई हो लेकिन जुबैर अभी भी जेल से रिहा नहीं हो पाएंगे। दरअसल उनके खिलाफ अन्य मुक़दमे भी दर्ज हैं। बता दें कि जुबैर पर कुल 7 एफआईआर दर्ज हुए हैं। इसमें 6 उत्तर प्रदेश में और 1 मुकदमा दिल्ली में दर्ज है। जबतक सभी मामलों की एक साथ कल्ब होकर सुनवाई नहीं होगी और जमानत नहीं मिलती, तब तक जुबैर का जेल से बाहर आना मुश्किल है।
गौरतलब है कि मोहम्मद जुबैर के खिलाफ मामला हनुमान भक्त नाम के एक ट्विटर हैंडल की शिकायत पर आधारित था। इस हैंडल से आरोप लगाया गया था कि जुबैर ने एक हिंदू भगवान का जानबूझकर अपमान किया है। आरोप के मुताबिक गलत इरादे से उन्होंने एक संदिग्ध तस्वीर ट्वीट की थी। उनके वकीलों ने कहा है कि ट्वीट की गई तस्वीर 1983 की फिल्म “किसी से ना कहना” का स्क्रीनशॉट है।