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EC के अफसरों पर दर्ज होना चाहिए हत्या का मुकदमा:मद्रास हाईकोर्ट
कोरोना काल में रैलियों की इजाजत पर भड़का मद्रास हाईकोर्ट, कहा- EC के अफसरों पर दर्ज होना चाहिए हत्या का मुकदमा
मद्रास हाईकोोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर 2 मई को चुनाव आयोग ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए उचित योजना नहीं बनाई तो मतगणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाएगी. कोर्ट ने साथ ही कहा- आपकी संस्था
चेन्नई.
मद्रास होईकोर्ट (Madras Highcourt) ने चुनाव आयोग (Election Commission) पर कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर उभरने के दौरान राजनीतिक दलों को चुनावी रैलियों की अनुमति देने को लेकर सख्त फटकार लगाई. मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी ने एक सुनवाई के दौरान कहा कि ‘चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या के आरोपों पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए.’
अदालती मामलों की वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी ने भारत के चुनाव आयोग से कहा, ‘आपकी संस्था कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है.’ मद्रास HC ने चेतावनी दी है कि अगर 2 मई को आयोग ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए उचित योजना नहीं बनाई तो मतगणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाएगी.
हाईकोर्ट ने कहा- कोई जिन्दा रहेगा तब….
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने EC से कहा, ‘लोगों का स्वास्थ्य सबसे अहम है और यह चिंताजनक है कि संवैधानिक अधिकारियों को ऐसी बातें याद दिलानी पड़ती है. जब कोई शख्स जीवित रहेगा तभी वह अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का लाभ उठा सकेगा.’
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने EC से कहा, ‘लोगों का स्वास्थ्य सबसे अहम है और यह चिंताजनक है कि संवैधानिक अधिकारियों को ऐसी बातें याद दिलानी पड़ती है. जब कोई शख्स जीवित रहेगा तभी वह अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का लाभ उठा सकेगा.’
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ‘स्थिति अब अस्तित्व और सुरक्षा की है. इसके बाद सब कुछ आता है.’ सुनवाई के दौरान राज्य के स्वास्थ्य सचिव के परामर्श के बाद, HC ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि मतगणना के दिन COVID प्रोटोकॉल लागू करने की योजना को 30 अप्रैल के दिन अदालत के समक्ष पेश किया जाए. मुख्य न्यायाधीश ने आयोग से पूछा, ‘क्या आप किसी अन्य ग्रह पर थे जब चुनावी रैलियां आयोजित की गई थीं?’