टूलकिट केस : शांतनु मुलुक की अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा
नई दिल्ली।
‘टूलकिट’ मामले में बेंगलुरु से गिरफ्तार पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि को मंगलवार को जमानत मिलने के बाद इस मामले के सह-आरोपी शांतनु मुलुक ने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से गुरुवार को जवाब देने को कहा है।
पटियाला हाउस कोर्ट स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेन्द्र राणा के समक्ष बुधवार को शांतनु मुलुक की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के लिए आई। अदालत ने तुरंत इस मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब दायर करने को कहा। मुलुक की तरफ से मंगलवार को अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर दी गई थी।
दरअसल, अदालत ने गौर किया कि मुलुक को बंबई हाईकोर्ट से बीती 16 फरवरी को दस दिन की ट्रांजिट जमानत मिली थी। इस दौरान उसे दिल्ली अदालत में अपना पक्ष रखने या याचिका दायर करने का मौका दिया गया है। ज्ञात रहे कि इस मामले में 22 वर्षीय दिशा रवि, शांतनु व मुंबई की वकील निकिता जैकब के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने राजद्रोह व अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि, अब तक सिर्फ दिशा की गिरफ्तारी हो पाई है, जिसे मंगलवार को जमानत मिल गई। निकिता व शांतनु को बंबई हाईकोर्ट से ट्रांजिट जमाानत मिल गई थी।
इससे पहले पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि को 13 फरवरी को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर दिल्ली अदालत में पेश किया गया था। जहां से दो बार पुलिस ने उसे छह दिन की रिमांड पर लिया। एक बार पांच दिन के लिए इसके बाद उसे तीन दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इसके बाद एक बार फिर दिल्ली पुलिस ने दिशा का सामाना निकिता व शांतनु से कराने के लिए एक दिन की रिमांड पर लिया। हालांकि, इसके अगले ही दिन अदालत ने दिशा को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।