रकुल प्रीत केस में दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश- NBSA के दायरे से बाहर के चैनल के खिलाफ हो कार्रवाई

नई दिल्ली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को सूचना और प्रसारण मंत्रालय को अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह से संबंधित खबरों के लिए कुछ न्यूज चैनल के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह कार्रवाई उन मीडिया चैनलों के खिलाफ करने के लिए कहा है जो न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (NBSA) के सदस्य नहीं हैं और अभिनेत्री से संबंधित प्रसारण में केबल टीवी नेटवर्क अधिनियम का उल्लंघन किया है।
न्यायमूर्ति प्रथिबा एम सिंह की एकल पीठ ने इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। इस मामले को सुनवाई के लिए 20 मई को सूचीबद्ध किया गया है।
इस बीच, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अधिवक्ता अजय दिग्पुल के माध्यम से एक हलफनामा दायर किया है, जिसमें बताया गया है कि अभिनेत्री रकुल प्रीत द्वारा दायर शिकायत के संबंध में एनबीएसए ने 10 आदेश पारित किए हैं। ये आदेश 13 टीवी चैनलों द्वारा प्रसारित एनबीएसए समाचार रिपोर्टों / कार्यक्रमों द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित हैं। मंत्रालय ने कोर्ट को यह भी बताया कि वे याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व की जांच कर रहे हैं।
अदालत अभिनेत्री रकुल प्रीत की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मीडिया को ड्रग्स केस में रकुल प्रीत सिंह से जुड़ी किसी भी खबर को प्रसारित नहीं करने के लिए निर्देश देने की मांग की है गई है।
अभिनेत्री ने आरोप लगाया है कि मीडिया ने न केवल फिर से कार्यक्रम को प्रसारित किया है, बल्कि जांच के दौरान उनके बयानों को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें बदनाम करना जारी रखा है। याचिका वकील अमन हिंगोरानी, श्वेता हिंगोरानी और हिमांशु यादव ने दायर की थी।
आपको बता दें कि अभिनेत्री सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग मामले में रकुल प्रीत का नाम सामने आया था।