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घरों की छत पर नहीं लगा सकते मोबाइल टावर, जीने के अधिकार का हनन है: हाई कोर्ट

नई दिल्ली

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आज पंजाब में घरों के छतों पर मोबाइल फोन टावर लगाने की पर रोक लगा दी है। रोक लगाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि इस तरह के टावर लगाने से लोगों की जान और संपत्ति खतरे में पड़ सकती है।

न्यायमूर्ति राजन गुप्ता और न्यायमूर्ति करमजीत सिंह की खंडपीठ ने कहा, “अंतरिम उपाय के रूप में, हम निर्देश देते हैं कि राज्य अगले आदेश तक आवासीय भवनों पर टावरों की स्थापना की अनुमति नहीं देगा…। यह आदेश इस तथ्य के मद्देनजर पारित किया जा रहा है कि बेतरतीब तरीके से टावरों की स्थापना से लोगों के जीवन और संपत्ति को खतरा हो सकता है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन होगा।”

कुछ तस्वीरों का रिकॉर्ड लेते हुए, बेंच ने राज्य और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस भी जारी किया और कहा कि वे यह स्पष्ट करें कि क्या पूरे राज्य में एक समान नीति अपनाई जा रही है या किसी विशेष स्थान के लिए स्टैंड-अलोन निर्देश दिए गए हैं।

बेंच ने कहा, “कई बार हवा के वेग के कारण टॉवर के अस्त-व्यस्त होने का खतरा हो सकता है, जिससे लोगों का जीवन खतरे में पड़ सकता है।”

यह निर्देश सिमरजीत सिंह द्वारा दायर एक याचिका पर दिया गया था। मामले को करीब एक हफ्ते के लिए स्थगित करते हुए बेंच ने कहा कि अदालत के सामने बड़ा सवाल आवासीय भवन पर टावर लगाने का था।

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